हरियाणा के अंबाला जिले में रिश्तों को तार-तार कर देने वाली खबर सामने आई है ताऊ ने अपनी ही नाबालिग सगी भतीजी से छेड़छाड़ में पोक्सो मामले की स्पेशल कोर्ट ने 42 वर्षीय ताऊ को दोषी करार दिया कोर्ट ने दोषी ताऊ को 5 साल की सजा के साथ ₹5000 जुर्माना भी लगाया है अगर ताऊ ₹5000 जुर्माना नहीं भरेगा तो 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी कोर्ट ने कहा कि दोषी ने केवल पीड़ित बच्चे का यौन उत्पीड़न नहीं किया है बल्कि बच्चों के द्वारा दिखाए गए विश्वास को भी धोखा दिया है
पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा दोषी ने केवल सगे भाई की बेटी के साथ यौन हमला किया बल्कि इस पर किसी भी तरह की नरमी न बरती जाए इसको अधिकतम से अधिकतम सजा दी जाए
कोर्ट के सामने दोषी ने गिड़गिड़ा कर कहा कि उसकी मां दिल की मरीज है और वह एकमात्र सहारा है
दोषी ने कोर्ट में अपील दायर करते हुए कहा उसकी उम्र 51 साल है 17 साल का उसका बेटा है और 11 साल की बेटी है पिता की पहले मौत हो चुकी है और उसकी मां 72 वर्षीय दिल की मरीज है एक छोटी बहन भी है जो अविवाहित है वह परिवार का एकमात्र सहारा है और मैं ड्राइवर की प्राइवेट नौकरी करता हूं मेरे खिलाफ पहले किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है इसलिए मेरी सजा का रुख नरम रखा जाए लेकिन कोर्ट ने यह नहीं मानी और 5 साल की सजा सुनाई